आज आपका आधार और पैन लिंक करने का अंतिम दिन है, जो भारतीय करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने इस समय सीमा तक लिंक न करने पर आपके पैन के अमान्य होने की चेतावनी दी है, जिससे आयकर रिटर्न, रिफंड और बैंकिंग लेनदेन में बाधा आ सकती है। अपने आधार-पैन लिंक स्थिति की जांच करने के लिए, बस आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं या एसएमएस भेजें। यह त्वरित प्रक्रिया आपको यह निर्धारित करने में मदद करेगी कि आपको आज कोई और कार्रवाई करनी है या नहीं।