

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आकलन वर्ष 2025-26 के लिए ITR-3 ऑनलाइन फाइल करने का विकल्प पेश किया है। यह फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए है, जो व्यवसाय, शेयर ट्रेडिंग या ₹50 लाख से अधिक की आय वाले कई स्रोतों से कमाई करते हैं। ITR-3 ऑनलाइन फाइल करना आवश्यक है, डिजिटल हस्ताक्षर या ITR V फॉर्म भेजकर किया जा सकता है। प्रमुख अपडेट में नए कर शासन की पुष्टि और पूंजीगत लाभ और लाभांश की विस्तृत रिपोर्टिंग शामिल हैं। समय पर फाइलिंग सुनिश्चित करें!