भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 25 में बिना टिकट और अनियमित यात्रा के लिए 1,781 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है, जैसा कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया। रेलवे अधिनियम के तहत, बिना वैध टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम 250 रुपये का जुर्माना लगता है। अनधिकृत यात्रा में वृद्धि मुख्य रूप से सीटों की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर के कारण हुई है। इस समस्या के समाधान के लिए विशेष ट्रेनें और स्टेशनों पर नियंत्रित प्रवेश बिंदुओं को लागू किया जा रहा है।