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भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए RBI के नए दिशा-निर्देश

भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए RBI के नए दिशा-निर्देश

16 Sep, 2025

भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर्स के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू हैं। ये दिशा-निर्देश भुगतान एग्रीगेटर्स को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं: भौतिक, अंतरराष्ट्रीय, और ऑनलाइन। गैर-बैंकिंग संस्थाओं को अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय न्यूनतम ₹15 करोड़ की नेट वर्थ होनी चाहिए और तीसरे वित्तीय वर्ष तक ₹25 करोड़ होनी चाहिए। ये नियम डिजिटल भुगतान की सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं।

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