आगामी 31 अगस्त को आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि नजदीक है, इसलिए भारतीय करदाताओं को तैयार रहना चाहिए। आयकर विभाग ने विभिन्न ITR फॉर्म के लिए एक्सेल उपयोगिता के साथ ई-फाइलिंग को आसान बना दिया है, जिससे ऑफ़लाइन तैयारी संभव है। अपने रिटर्न को 30 दिनों के भीतर ई-वीरिफाई करना अनिवार्य है, अन्यथा देरी हो सकती है। देर से फाइल करने वालों को ₹1,000 से लेकर ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। समय पर फाइल करें ताकि किसी भी कटौती से न चूकें!