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जीएसटी पंजीकरण अब आसान: अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत नहीं

जीएसटी पंजीकरण अब आसान: अतिरिक्त दस्तावेजों की जरूरत नहीं

सरकार ने जीएसटी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाएं और अनावश्यक दस्तावेजों की मांग न करें। अब उन्हें सात कार्यदिवसों के भीतर पंजीकरण पूरा करना होगा। यह निर्णय आवेदकों से मिली शिकायतों के बाद लिया गया है, जिन्होंने अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग के कारण देरी की शिकायत की थी। वित्त मंत्रालय ने ₹2,000 से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने की अफवाहों को भी गलत बताया। वर्तमान में, यूपीआई भुगतानों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है, जो भारत में डिजिटल लेनदेन के बढ़ते चलन को दर्शाता है। सरकार यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

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