

भारतीय सरकार ने 2025 के आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। हालांकि, जल्दी दाखिला देना बेहतर है ताकि गलतियों को कम किया जा सके और किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके। यदि आपकी आय पुरानी कर प्रणाली के तहत ₹2.5 लाख या नई प्रणाली के तहत ₹3 लाख से अधिक है, तो दाखिला अनिवार्य है, भले ही कोई कर देय न हो। देर करने से गलतियों और संभावित दंड का खतरा होता है, इसलिए समय से पहले तैयार रहना सर्वोत्तम है।