मद्रास उच्च न्यायालय ने डी सतीश की मौत की सजा को जीवन कारावास में बदल दिया, जिसने अपनी पूर्व प्रेमिका को ट्रेन के आगे धकेलकर मार डाला। अदालत ने उसके भावनात्मक तनाव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। अदालत ने यह भी कहा कि किसी को भी किसी और की जान लेने का अधिकार नहीं है। सतीश को कम से कम 20 साल की सजा काटनी होगी। इस घटना के कारण पीड़िता के माता-पिता की भी मौत हो गई, जिससे उसकी कार्रवाई का गहरा असर स्पष्ट होता है।