

आयकर विधेयक, 2025, जो 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था, वापस लिया गया है। एक नया संस्करण 11 अगस्त को पेश किया जाएगा, जिसमें संसदीय समिति की सिफारिशें शामिल होंगी। यह नया विधेयक कर भाषा को सरल बनाएगा और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे करदाताओं का अनुभव बेहतर हो सके। इसका उद्देश्य 1 अप्रैल, 2026 से नए कर कानून को लागू करना है। यह पुराने 1961 के आयकर अधिनियम को बदल देगा, लेकिन कर दरों में कोई बदलाव नहीं होगा।