

भारत की जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर कराधान के लंबे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझा लिया है, जिससे नमकीन और कैरामेल पॉपकॉर्न दोनों पर एक समान 5% कर लागू हो गया है। पहले, इन स्नैक्स पर अलग-अलग कर दरें थीं, जिससे भ्रम उत्पन्न हुआ। ब्रांडेड पॉपकॉर्न पर 12% कर था, जबकि ढीले पॉपकॉर्न को छूट मिली थी। अब, चाहे आप मीठा पसंद करें या नमकीन, पॉपकॉर्न प्रेमी बिना किसी कर की चिंता किए अपने पसंदीदा स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं।