
सेबी के नए नियम ब्रोकरों के लिए शेयर बिक्री को सरल बनाते हैं
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ब्रोकरों के लिए एक नई स्वचालित प्रक्रिया शुरू की है, जिससे वे डिफ़ॉल्ट ग्राहकों के शेयरों को बेचने में आसानी होगी। यह बदलाव व्यापार की दक्षता बढ़ाने और निवेशक हितों की रक्षा करने के लिए है। पहले, ब्रोकरों को बंधक शेयरों के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिससे ग्राहकों की प्रतिभूतियों का प्रबंधन मुश्किल हो जाता था। यह नया सिस्टम बिक्री प्रक्रिया को सरल बनाएगा और ब्रोकरों को तेजी से धन वसूलने में मदद करेगा। यह महत्वपूर्ण अपडेट 5 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा, और 1 जुलाई 2025 तक और दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।