कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने बेरोजगारी की स्थिति में पूर्व-निर्धारित PF निकासी की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया है। इसके अलावा, अंतिम पेंशन निकासी की समय सीमा को 2 महीने से 36 महीने तक बढ़ा दिया गया है। यह कदम सदस्यों को अपनी पेंशन बचत को जल्दी खत्म करने से रोकने के लिए है। शिक्षा और विशेष परिस्थितियों के लिए लचीले निकासी नियमों के साथ, ये परिवर्तन EPF सदस्यों को कठिन समय में अपने वित्त को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेंगे।