डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम, 2023 ने INDIA गठबंधन के नेताओं के बीच चिंता पैदा की है, जो मानते हैं कि यह सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम को कमजोर कर सकता है। हालांकि, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आश्वासन दिया कि नया कानून गोपनीयता अधिकारों के अनुरूप है और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्तिगत डेटा मौजूदा कानूनों के तहत खुलासा करने के लिए आवश्यक है, वह अभी भी उपलब्ध रहेगा। वैष्णव ने बताया कि संशोधन RTI अधिनियम को कमजोर नहीं करेगा, बल्कि व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों को बढ़ाएगा। आलोचकों को चिंता है कि ये परिवर्तन जांचात्मक पत्रकारिता को सीमित कर सकते हैं।