अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क केंद्रीय बोर्ड (CBIC) ने करदाताओं के लिए GST पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में प्राप्त शिकायतों में कहा गया कि आवेदकों को अनावश्यक दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा था। नए निर्देशों का उद्देश्य असुविधा को रोकना है और केवल आवश्यक दस्तावेजों की मांग करना है। उदाहरण के लिए, आवेदकों को अपने व्यवसाय के स्थान और उसके गठन का मूल प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। CBIC ने जोर दिया कि अधिकारियों को अप्रासंगिक प्रश्न नहीं उठाने चाहिए। आवेदन स्वीकृति के लिए समयसीमा को भी सरल बनाया गया है, जिसमें सरल मामलों के लिए 7 कार्य दिवसों के भीतर अनुमोदन होगा।