दिल्ली उच्च न्यायालय ने NEET-UG पुन: परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी रोकने के लिए टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा है। न्यायाधीश तेजस करिया ने कहा कि सरकार के पास प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण थे और इसे लागू करने की प्रक्रिया सही थी। यह प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा, और इसका उद्देश्य परीक्षा की सत्यता सुनिश्चित करना है। टेलीग्राम ने इस प्रतिबंध को असंवैधानिक बताया, लेकिन अदालत ने इसे उचित और आवश्यक बताया।